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13 दिसंबर 2010

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को जुर्माने सहित फीस लौटाने का आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम ने छात्र की फीस न लौटाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को छात्र की पूरी फीस जुर्माने सहित लौटाने के आदेश सुनाए हैं। शिकायतकर्ता अंकित वालिया ने 30 जुलाई 2009 को गुरुकुल कांगड़ी विवि में एमबीए में प्रवेश लेने के लिए 1 लाख 28 हजार 115 रुपए जमा कराए थे। लेकिन अंकित किन्ही कारणों से एडमिशन नहीं ले पाया था और बाद में उसने फीस लौटाने की मांग की थी।
कृष्णा नगर कनखल निवासी अंकित वालिया पुत्र प्रमोद वालिया ने वर्ष 2009 में एमबीए में प्रवेश पाने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विवि में फीस जमा करायी थी। लेकिन एडमिशन न लेने के कारण अंकित ने विवि को फीस लौटाने की मांग की। शिकायतकर्ता के वकील ने फोरम में फीस की रसीद पेश की थी। साथ ही गुरुकुल कांगड़ी विवि के विधि अधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन की बात भी फोरम के सामने रखी। मुकदमे में गुरुकुल कांगडी विवि की ओर से किसी ने पैरवी नहीं की। शिकायतकर्ता अंकित वालिया के सबूतों को पर्याप्त मानते हुए उपभोक्ता फोरम ने विवि को पूरी फीस लौटाने के आदेश दिए। साथ ही 6,885 रुपए का जुर्माना भी विवि पर लगाया है। फोरम की ओर से अध्यक्ष आरपी पांडे, सदस्य प्रदीप पालीवाल और रश्मि गुप्ता ने यह फैसला सुनाया(दैनिक जागरण संवाददाता,हरिद्वार,13.12.2010)।

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