हरियाणा सरकार ने अप्रवासी भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों और 33 प्रतिशत या इससे अधिक का सीधा विदेशी निवेश वाली यूनिटों के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया है। उनके लिए10 प्रतिशत तक औद्योगिक प्लॉट या शैड्स आरक्षित होंगे।
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक संदर्भ औद्योगिक सम्पदा में सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण और ब्याज की दरें भी अलग से निर्धारित की गई है। हालांकि इस श्रेणी से आवेदकों की अनुपलब्धता के मामले में आवंटित न किए गए प्लॉट सामान्य श्रेणी को अलॉट किए जा सकते हैं।
वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए पुन: आवंटन की आवश्यकताओं, नई प्रौद्योगिकी की या अपनी किस्म की पहली प्रकार की परियोजना और प्रमोटर द्वारा नए निवेश के मामले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवंटन में वरियता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों, महिला उद्यमियों, बेरोजगार इंजीनियर, स्नातक, बहुतकनीकी, आईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवारों, नए उद्यमियों को भी आवंटन में वरियता दी जाएगी(दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,10.1.11)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।