हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पुलिस ने चार विभिन्न एफआईआर में दोषी आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के 14 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को इनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।
इनमें 12 छात्र और दो छात्रायें हैं। इन सभी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मशाला के प्रिजाइडिंग अफसर डॉ. बलदेव सिंह के समक्ष अंडर सेक्शन 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं दायर की थीं।
याचिकाएं दायर करने वाले परीक्षार्थियों में अमनदीप, अमित चौधरी, सुमन कुमार, भूपिंद्र कुमार, करनैल सिंह, कुलदीप कुमार, रिशू, शमा कुमारी, अमनदीप, कमलेश कुमारी, चंदन मनकोटिया, विनय कुमार, सुनीत कुमार, पंकज और मनीष कुमार शामिल हैं।
इन परीक्षार्थियों के खिलाफ बिना पेपर दिए बोर्ड के असली सर्टिफिकेट प्राप्त करने के मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को प्रिजाइडिंग अफसर डॉ. बलदेव सिंह ने सरकारी और आरोपी परीक्षार्थियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत की सभी याचिकाओं को खारिज करने के आदेश जारी किए। फास्ट ट्रैक की ओर से याचिकाएं रद्द करने के आदेशों के साथ ही पुलिस ने सभी आरोपी परीक्षार्थियों को तत्काल पुलिस हिरासत में ले लिया। पुलिस अब रिशू, अमनदीप, अमित चौधरी और भूपिंद्र कुमार के हैंडराइटिंग के नमूने लेगी, जबकि अन्य ने पहले ही जांच में सम्मिलित होकर अपनी हैंडराइटिंग के नमूने पुलिस को दे दिए हैं। सोमवार दोपहर बाद सभी आरोपी परीक्षार्थियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मशाला में पेश किया जाएगा(दैनिक भास्कर,धर्मशाला,8.1.11)।
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