निजी कॉलेज के एक प्रोफेसर की दायीं हथेली काटने के बर्बरतापूर्ण मामले में केरल पुलिस ने शुक्रवार को 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सभी आरोपी कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के सदस्य हैं। प्रोफेसर टीजे जोसेफ द्वारा कथित रूप से बीकॉम के एक प्रश्नपत्र में पैगंबर मुहम्मद के बारे में अपमानजनक संदर्भ देने के कारण पीएफआइ के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल 4 जुलाई को उन पर हमला कर उनकी दायीं हथेली काट दी थी। केरल पुलिस ने इस चर्चित मामले में कुल 54 लोगों को आरोपी बनाया है जिनमें 27 फरार हैं। एर्नाकुलम की प्रथम अतिरिक्त सत्र अदालत में दाखिल आरोपपत्र में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं 307 (हत्या का प्रयास), 323, 120-बी (आपराधिक षडयंत्र), 148, 143 के अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत भी आरोपित किया गया है। थोदुपुझा स्थित न्यूमैन कॉलेज के मलयालम विभाग में प्रोफेसर जोसेफ पर एर्नाकुलम के मुवत्तुपुझा स्थित उनके घर के करीब उस वक्त हमला किया गया था जब वह अपने परिवार के साथ चर्च से लौट रहे थे। हमलावरों ने धारदार हथियार से उनकी दायीं हथेली काट दी थी। डॉक्टरों ने हालांकि कई घंटे तक ऑपरेशन कर उनकी हथेली फिर जोड़ दी थी। घटना का दुखद पहलू यह भी था कि मामला तूल पकड़ने पर कॉलेज ने जोसेफ को बर्खास्त कर दिया था(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,15.1.11 में केरल की ख़बर)।
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