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08 जनवरी 2011

दिल्ली में नर्सरी दाखिलाःकम से कम 3 साल का हो नर्सरी का बच्चा- निदेशालय

प्री स्कूल (नर्सरी) और प्री प्राइमरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र क्या हो, इस पर अभी तक असमंजस कायम है। लेकिन निदेशालय ने अब सर्कुलर जारी कर कहा है कि प्री स्कूल में उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो सकता है, जो इस साल 31 मार्च को कम से कम 3 साल के होंगे। वहीं, प्री प्राइमरी क्लास के लिए उम्र कम से कम चार साल होनी चाहिए।
निदेशालय ने सर्कुलर में कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट, पैरंट्स की ओर से प्री स्कूल और प्री प्राइमरी में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र सीमा के बारे में पूछा जा रहा है। निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (एक्ट) मार्शल इक्का की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 27 अक्टूबर 2008 को जारी आदेश में बदलाव नहीं किया गया है। प्री स्कूल में 3 साल के बच्चे को एडमिशन मिल सकता है।

उधर, उम्र के मसले पर हाई कोर्ट में 11 जनवरी को अहम सुनवाई होने वाली है। संस्था सोशल जूरिस्ट की ओर से कुछ दिन पहले को एक अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 4 साल के बच्चे को ही स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल का कहना है कि गांगुली कमिटी ने रिपोर्ट में कहा था कि पहली क्लास से पहले एक साल की प्री प्राइमरी होनी चाहिए। उस समय दिल्ली सरकार ने गांगुली कमिटी की सिफारिशों को माना था और हलफनामा भी दिया था। लेकिन अभी भी तीन साल के बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है(नवभारत टाइम्स,दिल्ली,8.1.11)


दैनिक जागरण की रिपोर्टः
शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी और प्री-प्राइमरी में दाखिले की न्यूनतम उम्र निर्धारित कर असमंजस की स्थिति को खत्म कर दिया है। इसके अनुसार, प्री-स्कूल यानी नर्सरी में दाखिले के लिए तीन साल और प्री-प्राइमरी यानी एलकेजी व यूकेजी में दाखिले के लिए चार साल 31 मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को अपनी हद में रहते हुए इस निर्देश का पालन करने की हिदायत दी है।
शिक्षा निदेशालय ने दाखिला प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी कर दिया था, लेकिन आयु को लेकर अब तक असमंजस बरकरार था। वहीं कई स्कूल प्रबंधन मनमानी करते हुए अलग-अलग आयु पर दाखिला दे रहे थे। निदेशालय के पास इसकी कई शिकायतें पहुंची, जिसमें आयु को लेकर स्कूलों की मनमानी की बात कही गई है। अभिभावकों और कई स्कूल मैनेजमेंट ने भी निदेशालय को सुझाव दिया था कि सरकार दाखिले के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण कर दे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने प्री-प्राइमरी व प्री-स्कूल के लिए आयु का निर्धारण किया गया है। प्री-स्कूल में दाखिले की न्यूनतम आयु 31 मार्च तक तीन साल होनी चाहिए। वहीं प्री-प्राइमरी के लिए न्यूनतम आयु 31 मार्च तक चार वर्ष होनी चाहिए। निदेशालय ने निर्देश के तहत अपने वर्ष 2008 में आयु निर्धारण को लेकर दिए गए आदेश का हवाला दिया है। निदेशालय के इस निर्देश के बाद स्कूलों में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु को लेकर स्थिति साफ हो गई है। इससे स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी और अभिभावकों की परेशानी भी खत्म होगी।। 

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