स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में क्लर्क के पद के लिए 16 व 23 जनवरी को होने वाली भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए एसबीआई के चंडीगढ़ सर्कल ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
याचिका पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि बैंक के कर्मचारी संगठन परीक्षा में किसी तरह की रुकावट खड़ी न करें। अदालत ने मामले पर 21 जनवरी के लिए अगली सुनवाई तय करते हुए कहा कि बैंक प्रबंधन और संगठन के बीच कोई बातचीत होती है तो खंडपीठ को इसकी जानकारी दी जाए।
एसबीआई के चंडीगढ़ सर्कल की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए 16 व 23 जनवरी को क्लर्क भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। इसके लिए सात सेंटर शिमला, चंडीगढ़, अंबाला, पटियाला, जालंधर, लुधियाना व पालमपुर तय किए गए हैं। वकील कपिल कक्कड़ ने कहा कि बैंक के कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आशंका है कि परीक्षा में व्यवधान खड़ा किया जा सकता है। कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से अदालत में आश्वासन दिया गया कि वे परीक्षा को बाधित नहीं करेंगे(दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,15.1.11)।
इन यूनियनबाज़ों को बस एक ही काम है. बिना काम के तन्ख्वाह मिलती रहनी चाहिये. इनके पदाधिकारियों में से कोई भी कुछ काम नहीं करता ...चौधराहट के सिवा...
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