पटना उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय चयन पर्षद को शारीरिक जांच में सफल हुए कांस्टेबलों (सिपाहियों) की सूची 18 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। इस बीच चयन पर्षद की ओर से सभी सफल उम्मीदवारों की सूची बक्से में भर कर प्रस्तुत की गयी। मामले पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रही।
वरीय अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी को अंक नहीं बताया गया। सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी नहीं दी गयी। यहां तक कि यूपीएससी जैसे उच्च स्तर की परीक्षा में कापी मुहैया कराने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि शारीरिक जांच परीक्षा में गड़बड़ी की गयी है। इतना ही नहीं जिसे लिखित परीक्षा में शून्य अंक मिला था उन्हें भी शारीरिक जांच परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया। मालूम हो कि रेल पुलिस,महिला बटालियन एवं बीएमपी की नियुक्ति के लिए पिछले महीने 18 दिसंबर को अंतिम रूप से रिजल्ट निकाला गया था। सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार होने बाद योगदान कराया जा रहा था जिस पर अंतरिम रोक लगा दिया गया है। मामले पर न्यायाधीश जेएन सिंह की पीठ ने सुनवाई की(दैनिक जागरण,पटना,15.1.11)।
kuchh ho ga tab to
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