चार साल से कम उम्र में नर्सरी में दाखिला नहीं होगा। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के इस दावे को निजी स्कूलों का विज्ञापन खुलेआम झूठला रही है। सरकार चार साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी कक्षा में दाखिला देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है।
न्यायमूर्ति जी. एस सीसतानी के निर्देशानुसार अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने हलफनामा दायर कर कहा कि सरकार के दावे के बावजूद निजी स्कूल धड़ल्ले से चार से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी में दाखिला दे रहे हैं। उन्होंने हलफनामा में साक्ष्य के रूप में स्कूलों द्वारा जारी दाखिला संबंधी विज्ञापन की प्रति भी पेश किया है। अधिवक्ता अग्रवाल ने हाईकोर्ट को बताया है कि इस बाबत उन्होंने शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले
की सुनवाई 11 जनवरी को होगी। उन्होंने सेंट थॉमस स्कूल, द्वारका, बाल भारती पब्लिक स्कूल, एन.सी जिंदल पब्लिक स्कूल, एमेटी पब्लिक स्कूल, श्रीराम पब्लिक स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल सहित 12 स्कूलों का नाम लेते हुए कहा है न जाने ऐसे कितने स्कूल हैं जो तीन साल के अधिक उम्र के ही बच्चों को दाखिला दे रहे हैं(लाइव हिंदुस्तान.कॉम,७.१.११)।
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