राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी/एसटी वर्ग के बैकलॉग की पीटीआई (शारीरिक शिक्षक) के द्वितीय व तृतीय श्रेणी के करीब 467 पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने प्रकाश चन्द्र मीणा सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर आरपीएससी को निर्देश दिया कि वह अभ्यर्थियों की तैयार सूची अदालत में पेश करे, पर मामले के निस्तारण तक नियुक्ति न दे। आरपीएससी ने 3 सितंबर 08 को विज्ञापन जारी कर एससी/एसटी वर्ग में बैकलॉग पीटीआई के द्वितीय व तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे थे।
इन दोनों श्रेणियों के पदों के लिए योग्यता अलग तय की गई, लेकिन आरपीएससी ने दोनों पदों के लिए 4 अक्टूबर 10 को एक ही संयुक्त परीक्षा आयोजित की और 29 अक्टूबर 10 को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम में द्वितीय श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम तृतीय श्रेणी की वरीयता सूची में घोषित कर दिया। प्रार्थियों ने तृतीय श्रेणी में आवेदन किया लेकिन द्वितीय श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम तृतीय श्रेणी में घोषित होने के कारण वे वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए(दैनिक भास्कर,जयपुर,14.1.11)।
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