राज्य सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के मासिक वेतन में एकमुश्त एक हजार रुपये की वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि एक अगस्त 2010 से प्रभावी होगी। इस संबंध में मानव संसाधन विकास विभाग के विशेष सचिव प्रकाशचन्द्र सिंह के हवाले से मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप एक अगस्त 2010 के प्रभाव से प्रशिक्षित पंचायत, प्रखंड व नगर शिक्षकों को छह हजार रुपये के स्थान पर अब सात हजार रुपये तथा अप्रशिक्षित पंचायत, प्रखंड व नगर शिक्षकों को पांच हजार की जगह छह हजार रुपये वेतन का भुगतान होगा। प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक एवं अप्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक का मासिक वेतन क्रमश: आठ हजार एवं सात हजार पांच सौ रुपया तथा प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक व अप्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक का वेतन क्रमश: नौ हजार तथा आठ हजार पांच सौ रुपया हो जायेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में नियमावली के अनुरूप तीन वर्षो में वेतन वृद्धि दी जायेगी। सूबे में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2006 में विशेष योजना के तहत नियमावली तैयार कर पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों के जरिये शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई शुरू की गयी। विभाग ने एक अप्रैल 2010 के प्रभाव से मासिक वेतन में एक हजार की एकमुश्त वृद्धि कर दी(दैनिक जागरण,पटना,5.1.11)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।