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28 जनवरी 2011

रिटायर्ड रेलकर्मियों की बहाली का आदेश

रेलवे बोर्ड ने साउथ इस्टर्न रेलवे समेत सभी जीएम को पत्र भेजकर रिटायर्ड रेलकर्मियों की फिर से बहाली का आदेश दिया है. इसके लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी रिटायर्ड रेलकर्मियों को समान अवसर मिले. रेलवे बोर्ड ने यह कदम विभिन्न केटेगरी में रेलकर्मियों की भारी कमी के कारण हो रही परेशानी के कारण उठाया है.

इस स्कीम के तहत वही रेलकर्मी बहाल हो सकते हैं जो मेडिकल तौर पर फिट हो. बहाली के पूर्व उनके मेडिकल फिटनेस की जांच की जायेगी. रेलवे की इस स्कीम के तहत 62 वर्ष की उम्र तक के रिटायर्ड रेलकर्मी बहाल किये जायेंगे. वेतन भुगतान के बारे में कहा गया है कि किसी भी हाल में बहाल किये गये रिटायर्ड रेलकर्मियों का वेतन और पेंशन भुगतान की रकम सेवा के दौरान रेलकर्मी के अंतिम वेतन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.


रेलवे बोर्ड के लेटर नंबर इ (एनजी) टू/2010/आरसी-4/6 नयी दिल्ली 13.01.2011 में बहाली को लेकर कई निर्देश दिये गये हैं. इसमें साफ किया गया है कि वैसे रिटायर्ड रेलकर्मियों को बहाल नहीं किया जा सकेगा जिन्हें सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम या फिर लिब्रलाइज्ड एक्िटव रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट दी गयी हो. रेलवे बोर्ड की ओर से यह पत्र बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर हर्ष दास ने जारी किया है. नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव एम राघवैय्या ने इस आदेश की प्रति एनएफआइआर के वर्किंग कमेटी सदस्य एसआर मिश्रा को भी भेजी है. 

एसआर मिश्रा ने 26 जनवरी को चक्रधरपुर रेलमंडल के रिटायर्ड रेलकर्मियों के साथ बैठक कर कहा कि यह रिटायर्ड रेलकर्मियों के लिए सुनहरा अवसर है. कोलकाता में एनएफआइआर के कार्यक्रम में रेलमंत्री ममता बनर्जी ने 16 हजार रिटायर्ड रेलकर्मियों की बहाली की घोषणा की थी(प्रभात खबर,रांची,28.1.11).

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