विधवा और परित्यक्ताओं को अब सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देनी होगी। इसके साथ ही वे सभी नियम भी इन पर लागू होंगे, जो आम अभ्यर्थी के लिए होते हैं।
विधवाओं को 8 प्रतिशत और परित्यक्ताओं को 2 प्रतिशत आरक्षण के लिए अधिसूचना का मसौदा तैयार हो गया है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। यह आरक्षण अब राज्य की सभी भर्तियों में लागू होगा। अभी तक इन्हें सीधे आवेदन के आधार पर आरक्षण के अनुरूप नौकरी दीजाती थी।
अधिकांश नौकरियां शिक्षा विभाग में होती थी और उससे संबंधित कोर्स इन्हें नौकरी मिलने के बाद करने होते थे। सरकार परित्यक्ता के स्थान पर विवाह विच्छन्न शब्द को भी नए नियमों में शामिल करने जा रही है। इसके बाद तलाकशुदा महिला को कोर्ट की डिक्री पेश करना अनिवार्य होगा।
(दैनिक भास्कर,जयपुर,8.1.11)
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