सचिवालय सहायकों में संयुक्त संवर्ग में प्रोन्नति के रास्ते आसान हो गये हैं। हाल ही सचिवालय सेवा नियमावली का निर्माण करते हुए संयुक्त सचिव स्तर तक प्रोन्नति की व्यवस्था की गयी है। प्रोन्नति सहजता से और त्वरित गति से मिल सके इसके लिए सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए प्रोन्नति के लिए चार स्तरीय विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पांच जनवरी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सहायक से प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी के 80 फीसदी पदों को सहायक ग्रेड से प्रोन्नति के लिए भरा जाना है। इस प्रोन्नति पर विचार के लिए प्रधान सचिव-सचिव सामान्य प्रशासन विभाग या उनके द्वारा नामि संयुक्त सचिव स्तर तक के अधिकारी अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति होगी। वित्त विभाग के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, सामान्य प्रशासन के सचिवालय सेवा स्थापना के वरीय प्रभारी पदाधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचितजाति या अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव में प्रोन्नति पर विचार के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव या सचिव सामान्य प्रशासन विभाग होंगे। वित्त विभाग के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवालय सेवा स्थापना के वरीय प्रभारी पदाधिकारी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। अवर सचिव से उपसचिव इसी तरह अवर सचिव से उप सचिव के ग्रेड में प्रोन्नति पर विचार कर अनुशंसा करने के लिए सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में डीपीसी रहेगी। प्रधान सचिव या सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवालय स्थापना के वरीय प्रभारी पदाधिकारी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। उपसचिव से संयुक्त सचिव उपसचिव से निदेशक या कहें संयुक्त सचिव स्तर में प्रोन्नति के मसले पर बिहार लोक सेवा आयोग फैसला करेगा(दैनिक जागरण,पटना,8.1.11)।
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