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07 जनवरी 2011

हिमाचल:जेबीटी प्रशिक्षुओं को नौकरी देनी ही होगी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसके तहत सत्र 2006-2008 में जेबीटी कोर्स पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को नियमित बांड भरने के बाद नियमित नौकरी सुनिश्चित करने के राज्य सरकार को आदेश दिए थे। यह आदेश प्रदेश उच्च न्यायालय ने हमीरपुर स्थित त्रिशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 58 प्रशिक्षुओं की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए पारित किए थे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों और चार निजी संस्थानों से कोर्स करने वाले जेबीटी प्रशिक्षुओं की नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए जो सुविधा मुहैया करवाई गई, वही सुविधा मात्र एक संस्थान के प्रशिक्षुओं को न देना भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी राज्य सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए यह <स्पष्ट किया कि वर्ष 2006 के बैच के जेबीटी प्रशिक्षु पक्की नौकरी प्राप्त करने का हक रखते हैं(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,७.१.२०११)।/span>

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