पटना हाइकोर्ट ने राज्यपाल व राज्य सरकार को छह सप्ताह में विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों तथा विषयों के शिक्षकों के खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति रवि रंजन की खंडपीठ ने डॉ विनय कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका की सुनवाई की. इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी. अदालत ने राज्य सरकार से इस संदर्भ में जल्द-से-जल्द निर्णय लेने को कहा है.
इसके पूर्व सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सूबे के सभी विश्वविद्यालयों में रेश्नेलाइजेशन के आधार पर खाली पदों को चिन्हित किया है. खाली पदों की फाइल 22 दिसंबर, 2010 को राज्यपाल के पास भेजी जा चुकी है(प्रभात ख़बर,पटना,26.1.11).
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