.हाईकोर्ट ने मुख्य नगरपालिका व नगर पंचायत अधिकारी (सीएमओ) के चयन पर शुक्रवार को रोक लगा दी। विकलांगों के लिए आयुसीमा में नियमानुसार छूट न देने पर जस्टिस एसके अग्निहोत्री की सिंगल बेंच ने अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया न करने का आदेश दिया है।
नगरीय निकायों में सीएमओ के 74 पदों पर भर्ती के लिए राज्य शासन ने पीएससी के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए 5 मई 2010 को विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें आयुसीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई थी।
आवेदन जमा होने के बाद शासन ने 3 दिसंबर को एक शुद्धिपत्र जारी कर विकलांगों की आयुसीमा में 10 साल की छूट दे दी थी। लेकिन उनके आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिए कि आवेदन जमा करने की तारीख निकल चुकी है।
इस बीच 12 दिसंबर 2010 को सीएमओ की परीक्षा भी हो गई। राजनांदगांव निवासी रूपकुमार साहू ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। विधि विशेषज्ञों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब परीक्षा रद्द भी की जा सकती है(दैनिक भास्कर,बिलासपुर,22.1.11)।
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