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03 फ़रवरी 2011

यूजीसी और सिक्किम-मणिपाल विवि को नोटिस

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गलत तरीके से शिक्षा के लिए सेंटर चलाने के एक मामले में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने विवि अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआइसीटीई) और सिक्किम मणिपाल विवि को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि वह 15 मार्च तक जवाब दायर करे।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ के समक्ष भूपेंद्रा चतुर्वेदी नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। इसमें उसका कहना था कि इस प्राइवेट विवि को सिक्किम से बाहर शिक्षा के केंद्र खोलने के लिए यूजीसी ने अनुमति नहीं दी है। जबकि इस विवि के अकेले दिल्ली में 52 केंद्र है और इससे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है(दैनिक जागरण,दिल्ली,3.2.11)।

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