ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को अब दस लाख रुपये तक ऋण मिल सकेगा। इससे पहले रकम की सीमा पांच लाख रुपये की थी। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा यह योजना शुरू की गई है। वर्ष 2005 में लागू की गई मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत अब तक बैंकों से पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाता था। इसके तहत चार प्रतिशत ब्याज उद्यमी को वहन करना पड़ता था। अब यह राशि दस लाख रुपये कर दी गई है। यह जानकारी प्रबंधक ग्रामोद्योग जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरसी पंत ने दी। इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन पत्र 66 शिवाजी मार्ग, हीवेट रोड लखनऊ से प्राप्त किए जा सकते हैं(दैनिक जागरण,लखनऊ,1.2.11)।
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