अब स्कूल-कालेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं वे पुलिसकर्मी भी नपेंगे जिन पर इस इलाके की जिम्मेदारी है। इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि वे इस मुद्दे पर उचित कदम उठाएं ताकि स्कूल व कालेजों के पास प्रतिबंधित इलाके में तंबाकू व बीड़ी-सिगरेट न बिक पाए। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने सीपी को निर्देश दिए कि इस संबंध में निगरानी करने के लिए तीन दिन के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हो। बावजूद इसके स्कूल या कालेज के पास तंबाकू आदि की बिक्री होती दिखी तो संबंधित इलाके के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि कानून का ठीक से पालन न होने से सिस्टम अपाहिज हो रहा है। इससे देश के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाने का खेल बर्दाश्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस हलफनामा दायरकर बताए कि उन्होंने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि उन्होंने 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच 1023 स्कूलों में सर्वे किया। इसमें से 323 स्कूलों के पास तंबाकू बिकता मिला। वहीं दिल्ली विवि के 28 में से दस कालेज के पास इसकी बिक्री पाई गई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि अगर इस संबंध में बनाए गए कानून का कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड लंग फाउंडेशन ने बताया था कि धूम्रपान करने व धूम्रपान करने वालों से दूसरों की सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। इस संबंध में कानून बने हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है(दैनिक जागरण,दिल्ली,3.2.11)।
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