नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए होने वाली जांच परीक्षा स्थगित कर दी गयी है. परीक्षा छह फरवरी को निर्धारित थी. नवोदय विद्यालय समिति की ओर से विद्यालयों को अगले आदेश तक परीक्षा नहीं लेने को कहा गया है.
इस संबंध में संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचना दे दी गयी है. नवोदय विद्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित की गयी है. अगले आदेश तक परीक्षा नहीं ली जायेगी.प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा में शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीइ) आड़े आ रहा है.
शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा आठ तक नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा को आधार नहीं बनाना है, जबकि नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होती है. नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन प्रक्रिया को लेकर विचार किया जा रहा है. अगले आदेश के बाद नामांकन प्रक्रिया शु की जायेगी.
नामांकन प्रक्रिया
नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए आवश्यक है कि नामांकन के समय छात्र कक्षा पांच उत्तीर्ण हो. वह जिस स्कूल से परीक्षा के लिए आवेदन जमा कर रहा हो, उसमें कम से कम तीन वर्ष से अध्ययनरत हो. नामांकन के समय कक्षा पांच पास का सर्टिफिकेट व विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जमा करना होता है.
क्या कहता है शिक्षा अधिकार अधिनियम
शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा आठ तक में नामांकन के लिए टेस्ट को आधार नहीं बनाया जा सकता है. इसके लिए किसी तरह के सर्टिफिकेट व प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जा सकती(प्रभात खबर,रांची,3.2.11).
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