शिक्षा का अघिकार अघिनियम तो सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। नियम के पार्ट 6 की धारा 21 के अनुसार नियम लागू होने के 3 माह में प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात लागू करना है। 29 मार्च को प्रमुख शासन सचिव शिक्षा ने इसके नियम भी जारी कर दिए।
10 अप्रेल तक भेजनी थी रिपोर्ट : स्कूलों में छात्र शिक्षक-अनुपात की रिपोर्ट प्रधानाध्यापकों को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से विचार-विमर्श कर 10 अप्रेल तक ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अघिकारियों (बीईईओ ) को भेजना थी, लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी गई है।
अब कैसे बनेगी
रिपोर्ट नहीं मिलने से बीईईओ के पास जिला शिक्षा अघिकारी को भेजने के लिए कोई जानकारी ही नहीं है। बीईईओ को छात्र-शिक्षक अनुपात की जानकारी डीईओ के पास 10 मई तक भेजनी है। बीईईओ की रिपोर्ट को ही डीईओ 20 मई तक प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। निदेशक इस रिपोर्ट को 15 जून तक सरकार को भेजेगा।
अभी हमने संस्था प्रधानों से छात्र शिक्षक अनुपात के संबंध में जानकारी नहीं मांगी है।
मोहनलाल बैनाड़ा, उपनिदेशक प्रा.शि.जयपुर संभाग(राजस्थान पत्रिका,जयपुर,17.4.11)
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