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20 जून 2011

एनसीटीई मानदंड चार विषयों के लिए जरूरी

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) ने साफ किया है कि अध्यापक पात्रता कूी न्यूनतम अर्हता के मानक भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान के अध्यापकों के मामले में ही लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्यशिक्षा के अध्यापकों के लिए न्यूनतम अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है।  अध्यापक पात्रता की न्यूनतम अहर्ताओं में संशोधन कर दिया है। 10 जून को जारी संशोधन की अधिसूचना के मुताबिक अब कक्षा एक से कक्षा आठ तक के अध्यापक बनने के लिए बीए, बीएससी के साथ बीकॉम भी योग्य होंगे। अनूसूचित जाति व जनजाति आदि जैसी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अर्ह अंकों में पांच फीसद तक ढील दी जाएगी। इसके साथ जिन मामलों में किसी उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या स्कूल ने अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले विज्ञापन जारी कर दिया है तो ऐसी नियुक्तियां समय-समय पर एनसीटीई द्वारा संशोधित न्यूनतम अर्हताओं के हिसाब से ही की जाएंगी। यही नहीं न्यूनतम अर्हता मानदंड भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान के अध्यापकों के मामले में ही लागू होंगी। शारीरिक शिक्षा के मामले में शारीरिक शिक्षा के लिए एनसीटीई की ही न्यूनतम अर्हता लागू होंगी। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्यशिक्षा के अध्यापकों के मामले में राज्य सरकारओं तथा अन्य स्कूल प्रबंधनों द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदंड उस समय तक लागू रहेंगे जब तक एनसीटीई इस बाबत न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण नहीं कर देती(राष्ट्रीय सहारा,देहरादून,20.6.11)।

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