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18 जून 2011

यूपीपीसीएस (प्री) परीक्षा परिणाम के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2010 की पीसीएस (प्रारम्भिक) परीक्षा में तीन विषयों के प्रश्नोत्तर गलत होने के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को आयोग व राज्य सरकार से 14 जुलाई तक जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गयी है कि नये सिरे से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी व न्यायमूर्ति सभाजीत यादव की खंडपीठ ने संजय मिश्रा व दो अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना था कि एक जून को पीसीएस (प्री) का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। समाजशास्त्र विषय में तीन प्रश्न, इतिहास में नौ प्रश्न तथा सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। ऐसे में सही उत्तर देने वाले फेल व गलत उत्तर देने वाले पास घोषित हो सकते है। इससे सही अभ्यर्थी का चयननहीं हो सकेगा। याचिका में मांग की गयी है कि सही उत्तर के हिसाब से मूल्यांकन कर परिणाम घोषित किया जाय। न्यायालय ने फिलहाल याचीगण को किसी प्रकार अनुतोष नहीं दिया है(राष्ट्रीय सहारा,इलाहाबाद,18.6.11)।

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