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18 जुलाई 2011

यूपीःगैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन संघर्ष समिति गठित

गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों व मदरसों को चलाने पर एक लाख तथा नर्सरी, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों के मानक न पूरे होने पर प्रतिदिन दस हजार रुपए तक जुर्माना करने के आदेश के विरोध में रविवार को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों व मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों का एक सम्मेलन प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी व मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में कहा गया कि मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए कम से कम एक वर्ष समय दिया जाए। आदेश के खिलाफ आन्दोलन चलाने के लिए गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन संघर्ष समिति का गठन किया गया है। सम्मेलन में मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाईस्ता अम्बर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी यह आदेश पूरी तरह से जन विरोधी है तथा गरीब व असहाय बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसके खिलाफ बोर्ड आन्दोलन चलाएगा तथा सरकार की जन विरोधी व शिक्षा विरोधी इस नीति का पर्दाफाश करेगा। सम्मेलन में राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कौशल किशोर ने कहा कि 19 मई 2011 को शिक्षा सचिव द्वारा जारी किया गया यह आदेश स्कूल के प्रबंधकों से धन वसूली करने के लिए है। उन्होंने कहा कि धनउगाही के लिए जारी किए गये इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस आदेश को तत्काल वापस ले। साथ ही मान्यता के लिए लम्बित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मान्यता प्रदान करे। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधकों को अवैध वसूली बन्द की जाए(राष्ट्रीय सहारा,लखनऊ,18.7.11)।

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