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23 जुलाई 2011

छत्तीसगढ़ः एसपीओ की भर्ती तय, पांचवीं पास बन सकेंगे सिपाही

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एसपीओ को पुलिस में भर्ती करने के लिए सरकार ने पुलिस भर्ती नियम शिथिल करने का फैसला किया है। यह तीन साल के लिए होगा। अब पांचवीं पास युवक/युवतियों की भी पुलिस में भर्ती हो सकेगी। अब तक सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं और आरक्षित वर्ग के लिए 8वीं थी।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। निर्णय नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के पांचों जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में ही प्रभावी होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एसपीओ को नक्सल मोर्चे से हटाने और उनसे फौरन हथियार वापस लेने का फैसला दिया था। इसके बाद सरकार ने नक्सल मोर्चे से एसपीओ को हटा लिया है। ये एसपीओ नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की प्रभावी मदद करते रहे हैं।

ओपन स्कूल से परीक्षा


मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन एसपीओ को इस मापदंड के तहत लेना संभव नहीं होगा यानी जो पांचवीं पास नहीं होंगे उन्हें ओपन स्कूल से पांचवीं की परीक्षा दिलाने के बाद पुलिस में लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता में छूट देने बस्तर में तैनात 5200 एसपीओ में से 80 फीसदी को पुलिस में लेना संभव हो जाएगा। पुलिस की नियमित भर्ती के लिए फंड आदि की व्यवस्था पहले से कर ली गई है(दैनिक भास्कर,रायपुर,23.7.11)।

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