शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाई फीस का ब्यौरा देने के लिए 31 अगस्त तक का मौका दिया है।
इसके लिए विभाग के निदेशक ने बाकायदा पत्र लिख कोताही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके तहत विभाग स्कूलों पर जुर्माना लगा सकता है और मान्यता रद्द कर सकता है।
जिले में करीब 450 प्राइवेट स्कूल हैं। हरियाणा शिक्षा अधिनियम 2004 के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को हर साल शिक्षा विभाग की तरफ से निर्धारित किए गए फार्म नंबर चार में स्कूल की स्थाई और अस्थाई संपत्ति की जानकारी, फार्म नंबर छह में स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं और बढ़ाई गई फीस का ब्यौरा और फार्म नंबर सात में स्कूली जांच की रिपोर्ट जमा करानी होती है।
लेकिन सत्र शुरू हुए छह महीने बीत जाने के बाद केवल 99 स्कूलों ने ही संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराया है। जिला शिक्षा अधिकारी मित्रसेन मल्होत्रा बताते हैं कि विभागीय निर्देशों के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को 31 अगस्त तक फार्म नंबर चार, छह और सात जमा कराना अनिवार्य किया गया है(दैनिक भास्कर,हिसार,22.8.11)।
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