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10 अगस्त 2011

दरभंगाःसंस्कृत विवि के बर्खास्त कर्मियों की होगी वापसी

कासिदसंवि मुख्यालय के 27 बर्खास्त शिक्षकेतर कर्मियों के मामले में उच्च न्यायालय पटना के सीडब्लूजेसी नम्बर 17521/2009 के पारित आदेश के आलोक में मृदुला मिश्रा की अदालत ने 2 अगस्त 2011 को बर्खास्तगी तिथि (29 जून 1998) से सेवा वापसी के साथ एरियर भुगतान करने एवं मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के लाभ के साथ-साथ एरियर व पेंशन का लाभ देने का आदेश विवि प्रशासन को दिया है। इस आशय का प्राप्त न्यायादेश के साथ बर्खास्त कर्मचारी संघ के संयोजक डॉ0 अनिल कुमार झा ने न्यायादेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु आवेदन विवि प्रशासन को मंगलवार को दिया है। इस बावत पूछे जाने पर विधि पदाधिकारी डॉ0 धैर्यनाथ चौधरी ने कहा कि कुलपति डॉ0 अरविन्द कुमार पाण्डेय का सख्त निर्देश है कि न्यायादेश के आलोक में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाय। मालूम हो कि यह आदेश कर्मियों को लगभग 14 वर्षों के बाद प्राप्त हो सका है। पुनर्वापसी के निर्गत न्यायालीय आदेश के मुताबिक अनिल कुमार झा, शैलेस चन्द्र झा, लक्ष्मण मिश्रा, राजेन्द्र चौधरी, हरिशंकर झा, मिथिलेश कुमार लाल, श्याम झा, हरिमोहन झा, श्यामजी झा, फूलदेव झा, योगेन्द्र चौधरी, सतीश कुमार शर्मा, विजय कुमार सिन्हा, उमानाथ मिश्रा, धर्मनारायण झा, सुधीर झा, मणि शर्मा, जिवेरी देवी, वीणा देवी, नित्यानन्द झा, कौशल किशोर महतो, अशोक कुमार शर्मा, जगन्नाथ झा, सुदर्शन मिश्रा, अजरुन चौधरी, बैद्यनाथ झा एवं बिनोद शंकर झा के नाम शामिल है(राष्ट्रीय सहारा,दरभंगा,10.8.11)।

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