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05 अगस्त 2011

यूपीःएक हजार की आबादी होने पर ही मिलेगी जूनियर हाई स्कूल की मान्यता

उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल) की मान्यता तभी प्राप्त होगी जब उस क्षेत्र की आबादी कम से कम एक हजार हो। साथ ही विद्यालय के पास खेल का मैदान होना भी जरूरी है। प्रदेश सरकार ने अशासकीय हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए मान्यता संबंधी शतरे के लिए प्राविधान किया है कि विद्यालयों को मान्यता तभी प्रदान की जाएगी, जब प्रस्तावित क्षेत्र में संस्था की जरूरत हो। साथ ही संस्था की मान्यता से उस क्षेत्र में पूर्व से संचालित संस्थाओं के स्तर तथा दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विद्यालय के सुचारु रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबंधतंत्र के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त मान्यता के लिए यह भी प्राविधान किया गया है कि विद्यालय का निजी भवन, शौचालय, खेल का मैदान व खेलकूद की सामाग्री, उपकरण एवं साज-सज्जा की व्यवस्था हो तथा स्वस्थप्रद स्थान होना भी जरूरी है। विद्यालय के प्रबंधतंत्र को समय-समय पर शासन का निर्णय, शासनादेश तथा विभागीय आदेशों का पालन भी करना होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के लिए मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति निर्णय करके मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी(राष्ट्रीय सहारा,लखनऊ,5.8.11)।

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