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25 अगस्त 2011

छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने प्रदेश में जारी शिक्षाकर्मी वर्ग 2 व 3 की भर्ती पर रोक लगा दी है। शासन द्वारा जारी भर्ती नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

पेंड्रा निवासी दीप्ति नामदेव, मनीराम पटेल सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में शिक्षाकर्मी वर्ग 2 व 3 के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं।

इसमें वर्ग दो के लिए स्नातक और वर्ग तीन के लिए बारहवीं पास होना अनिवार्य किया गया है। जबकि समान पद के लिए अन्य राज्यों में टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग की डिग्री अनिवार्य है।
जबकि इस नियम की अनदेखी करते हुए इसका उल्लेख प्रदेश के किसी भी जिला पंचायत द्वारा जारी विज्ञापन में नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक प्रदेश में शिक्षाकर्मी वर्ग 2 व 3 की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है(दैनिक भास्कर,बिलासपुर,25.8.11)।

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