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06 अगस्त 2011

बिहारःविवि शिक्षकों का बकाया भुगतान करने का निर्देश

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी विविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे सभी शिक्षकों का बकाया भुगतान करें जिनकी सेवानिवृति की उम्र 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी गयी है। न्यायालय ने अपने गत वर्ष के आदेश में शिक्षकों की सेवानिवृति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी थी और यह 30 जून, 2010 से लागू किया गया था। उसने कुलपतियों, रजिस्टार व वित्त अधिकारियों से भी कहा कि जबतक शिक्षकों का बकाया भुगतान नहीं होगा तबतक वे भी अपना वेतन व भत्ता नहीं लेगें। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों ने बकाया भुगतान के लिए याचिका दाखिल की है या जो नहीं किये हैं, उन सभी का बकाया भुगतान किया जाय। न्यायमूर्ति ने यह आदेश कई अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अदालती आदेश के बावजूद उनलोगों को बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाय तथा बकाया भुगतान को कहा जाय(राष्ट्रीय सहारा,पटना,6.8.11)।

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