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28 अगस्त 2011

बिहारःIGIMS को मिली नामांकन की अनुमति

पटना उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में एक सौ छात्रों को एमबीबीएस में नामांकन की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश रेखा एम. दोशित व न्यायमूर्ति वीरेंद्र प्रसाद वर्मा के पीठ ने इस बाबत आईजीआईएमएस व राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा कि आईजीआईएमएस बिहार संयुक्त परीक्षा बोर्ड के तैयार दूसरे काउंसिलिंग की सूची के आधार पर नामांकन कर सकता है। न्यायालय के एकल पीठ ने 19 अगस्त को नामांकन पर रोक लगा दी थी और 25 अगस्त को आग्रह पर भी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी। सरकार की तरफ से अपर अधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उसे 31 अगस्त से पहले नामांकन करना है। इस दौरान वह नामांकन नहीं करेगा तो अगले महीने भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आईजीआईएमएस को पहली बार नामांकन की अनुमति मिली है और वह भी एक साल के लिए(राष्ट्रीय सहारा,पटना,27.8.11)।

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