प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) के पदों पर प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के अधिकारी ही लगाए जा सकेंगे।
वित्त विभाग ने हाल ही में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के 433 पदों को प्रधानाचार्य स्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की है।
इस निर्णय से 205 बीईईओ, प्रत्येक डाइट में तीन वरिष्ठ व्याख्याता, टीटी कॉलेज में व्याख्याता, निदेशालय, उपनिदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कुल 433 पद क्रमोन्नत हुए हैं।
वित्त विभाग के इस फैसले से उन प्रधानाध्यापकों को नुकसान होगा, जिन्हें बीईईओ के पदों पर लगाया हुआ है। बीईईओ के 205 पद वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के हैं लेकिन अधिकांश पदों पर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को लगाया हुआ है।
अब पद उच्च होने के कारण इन पर प्रधानाचार्य स्तर के शिक्षा अधिकारी ही लग सकेंगे। प्रधानाध्यापकों को स्कूल जाना होगा।
नियमों करना होगा संशोधन: राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के अनुसार 50:50 के अनुपात से प्रधानाध्यापक और व्याख्याता की पदोन्नति वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर होती थी। अब यह पदोन्नतियां प्रधानाचार्य के पदों पर करनी होंगी। इसके लिए नियमों में संशोधन करना होगा(दैनिक भास्कर,बीकानेर-जोधपुर,3.10.11)।
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