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19 नवंबर 2011

पीआरटीसी में भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पीआरटीसी में ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पीआरटीसी में ठेके पर पहले से ही लगे कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी। जस्टिस दया चौधरी ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए।

इस आदेश से 20 नवंबर को होने वाले साक्षात्कार सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित हो गई। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। रेगुलर भर्ती की मांग को लेकर कर्मचारियों के आंदोलन के चलते पीआरटीसी ने एसजीपीसी चुनाव के तुरंत बाद नई भर्ती करने का ऐलान किया था। 400 ड्राइवर, 400 कंडक्टर तथा 125 वर्कशाप स्टाफ को ठेके पर भर्ती करने का विज्ञापन जारी हुआ था। इसके लिए 20 नवंबर को इंटरव्यू होना था।


अदालत के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेशों तक नई भर्ती नहीं होगी। 20 नवंबर को इंटरव्यू पर आने वाले आवेदनकर्ताओं को इसकी जानकारी दे दी जाएगी।

सतनाम सिंह, जनरल मैनेजर, पीआरटीसी(राणा रणधीर,दैनिक भास्कर,पटियाला,19.11.11)

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