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15 नवंबर 2011

रांची हाईकोर्ट का आदेशः नहीं होगी शिक्षकों की बहाली!

राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8042 सहायक और उर्दू शिक्षकों की बहाली पर झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। चयनित शिक्षकों को झारखंड के स्थापना दिवस पर मंगलवार को नियुक्ति पत्र मिलना था।


इस संबंध में अंजुमन तारिक-ए-उर्दू, झारखंड की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को असंवैधानिक ठहराने का आग्रह किया गया था। याचिका में कहा गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद छह बार विज्ञापन में संशोधन किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस प्रकाश चंद्र टाटिया व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने बहाली पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

रिजल्ट रद्द करने का आग्रह
याचिका में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर की जा रही बहाली को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि टीईटी क्वालिफाइंग परीक्षा थी। बिना मुख्य परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित करना नियम के विरुद्ध है। इसलिए रिजल्ट रद्द की जाए।

फैक्ट फाइल 
विज्ञापन की तिथि 27 मार्च 2011 
संशोधित विज्ञापन मई 2011 
सहायक शिक्षक पद 13,807 
उर्दू शिक्षक का पद 4,401 
कुल अभ्यर्थी 1,14,748 
टीईटी का आयोजन 20 जुलाई 2011


ये भी आरोप
* बिना मुख्य परीक्षा के सीधी नियुक्ति
* विज्ञापन शर्तो का नहीं हुआ पालन
* एनसीटीई के सिलेबस, पैटर्न, गाइड लाइन और नार्म्स का पालन नहीं हुआ
* 7 सवाल गलत थे
* हिंदी के सवाल में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया।
* मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 35, एससी-एसटी वर्ग को 30त्न अंक जरूरी(दैनिक भास्कर,पटना,15.11.11)

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