मुख्य समाचारः

सम्पर्कःeduployment@gmail.com

05 जून 2012

राजस्थान हाईकोर्ट ने एथलीट के लिए दो सीट रिजर्व रखने का निर्देश दिया

कॉमनवेल्थ खेलों में भाग ले चुकी एथलीट को कोच भर्ती की चयन सूची के महिला ओबीसी वर्ग में आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व राजस्थान खेल परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को दो पद खाली रखने का निर्देश दिया। अदालत ने यह आदेश निर्मला जाट व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि परिषद ने कोच के 78 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की, जिसमें महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 22 सीटें आरक्षित थीं। इनमें से ओबीसी महिला वर्ग के लिए तीन सीटें तय थी, लेकिन परिषद ने चयन सूची में ओबीसी वर्ग से एक ही महिला खिलाड़ी का चयन किया। इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि उसने 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था और नेशनल एथलीट मीट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, लेकिन उसका चयन कोच के लिए नहीं किया और न ही ओबीसी महिला वर्ग में आरक्षण दिया(दैनिक भास्कर,जयपुर,5.6.12)।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।