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09 जून 2012

हरियाणाःनिजी तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए एक्ट पर निर्णय शुक्रवार को

हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिला और फीस निर्धारण के लिए हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान (दाखिला एवं फीस निर्धारण विनियमन) अधिनियम, 2012 बनायेगा। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यहां हरियाणा निजी व्यवसायिक तकनीकी शिक्षण संस्थान (दाखिला एवं फीस निर्धारण विनियमन) के संबंध में आयोजित बैठक में लिया गया।

बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहे सभी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलीटेक्नीक और अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों चाहे वह सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के हो, में दाखिला एवं फीस के विनियमन के लिए एक कमेटी गठित करेगी। कमेटी के पास सिफारिशों के उल्लंघन के मामले में कम से कम 5 लाख रुपये एवं 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की शक्तियां होंगी। 

बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. केके खण्डेलवाल व शिव रमन गौड़, उप प्रधान सचिव आरएस दून, तकनीकी शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव धनपत सिंह, वित्त विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव संजीव कौशल तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक राम पाल केशवर भी उपस्थित थे(दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,9.6.12)।

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